देहरादून। राजधानी देहरादून में नाबालिग को ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने के दोषी सिंघनीवाला सहसपुर के रहने वाले अब्दुल कलाम को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने बिना पहचान पत्र और गलत काम के लिए कमरा किराये पर देने वाले होटल मालिक सेलाकुई निवासी संजीव अग्रवाल को भी दोषी करार देते हुए 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। स्पेशल फास्ट ट्रैक जज पंकज तोमर की कोर्ट ने दोनों पर अलग-अलग धाराओं में कुल 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।बावजूद इसके उस आईडी से लगातार मैसेज आते गए। एक दिन मैसेज आया कि वह उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल कर देगी। उसने कुछ फोटो और वीडियो भेजे, जिनमें उनकी बेटी का चेहरा लगाकर अश्लील फोटो बना दी गई थी। ऐसे में वह घबरा गई और उसकी आईडी ब्लॉक कर दी। दोषी सिंघनीवाला सहसपुर के रहने वाले अब्दुल कलाम ने बेटी को ब्लैकमेल कर होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया।

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