रुद्रपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संगीता आर्य की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला 22 मार्च 2023 से जुड़ा है। इस मामले में पुलिस की कमजोर जांच और प्रभावी पैरवी का अभाव सामने आया है।
मामले के तथ्यों के अनुसार, जसपुर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने अपनी नाबालिग बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 22 मार्च 2023 को उसकी बेटी जनसेवा केंद्र में अपने खाते की जानकारी लेने गई थी लेकिन वहां से घर नहीं लौटी। पुलिस ने बाद में नाबालिग को दिल्ली से बरामद किया। इस संबंध में ग्राम बोहर, थाना अर्बन स्टेट रोहतक, हरियाणा निवासी ललित उर्फ अंकित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने 24 मई 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस की जांच और अभियोजन की पैरवी के बावजूद आरोपी को संदेह का लाभ मिल गया। पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में संदेह के चलते अदालत ने 29 जनवरी को आरोपी ललित उर्फ अंकित को दोषमुक्त कर दिया।

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