April 24, 2026

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न्यायलय ने काशीपुर अल्लीखां बवाल कांड के दो आरोपियों को दी अग्रिम जमानत

काशीपुर। मोहल्ला अल्लीखां में आई लव मोहम्मद को लेकर निकाले जा रहे जुलूस के दौरान हुए विवाद के दो आरोपियों को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश काशीपुर ने अग्रिम जमानत प्रदान की है।
बता दें अल्लीखां में जुलूस के दौरान बवाल के बाद पुलिस ने नदीम अख्तर, हनीफ गांधी आदि समेत करीब 500 अज्ञात के साथ ही मारूफ पुत्र मोहम्मद जफर और आकिब के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मामले में अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अली अनवर एडवोकेट द्वारा पैरवी की गई। अली अनवर एडवोकेट ने न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट किया कि अभियुक्त को प्रकरण में निराधार एवं तथ्यविहीन आरोपों के आधार पर झूठा फंसाया गया है तथा अभियुक्त का कथित घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। पैरवी के दौरान अली अनवर एडवोकेट द्वारा मामले के समस्त तथ्यों, अभियोजन की कमियों, विवेचना की स्थिति तथा उच्च न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 17.10.2025 का विधिवत उल्लेख किया गया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि अभियुक्त के विरुद्ध की गई कार्यवाही विधि एवं न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं थी। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने तथा समस्त अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत यह पाया कि अभियुक्त के विरुद्ध विवेचना पूर्ण हो चुकी है, आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किया कि गिरफ्तारी की स्थिति में अभियुक्त को 50 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के दो जमानतदारों पर रिहा किया जाए। यह आदेश न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता अली अनवर एडवोकेट की कुशल, संतुलित एवं प्रभावशाली पैरवी के परिणाम स्वरूप पारित किया गया, जो विधि के प्रति उनकी गहरी समझ और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी दक्षता को दर्शाता है।

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