रूद्रपुर 28 मार्च, 2026 जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने शनिवार को ‘राजस्व लोक अदालत’ लगाई। जिलाधिकारी ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्व लोक अदालत का आयोजन वर्षों से लंबित राजस्व विवादों के त्वरित निस्तारण हेतु जनपद सहित तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार न्यायालय, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी न्यायालयो में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया गया जिसमे 945 वादों की सुनवाई करते हुए 928 वादों का निस्तारण किया गया।
जनता के राजस्व वादों के समाधान के लिए राज्य सरकार ने ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण एवं संतुष्टि’ के मूल मंत्र के साथ ‘राजस्व लोक अदालत’ की अभिनव पहल प्रारम्भ की है।
उन्होंने बताया कि इस पहल के अंतर्गत भूमि विवादों के अतिरिक्त आबकारी, खाद्य, स्टाम्प, सरफेसी एक्ट, गुंडा एक्ट, सीआरपीसी, विद्युत अधिनियम, वरिष्ठ नागरिक अधिनियम एवं रेंट कंट्रोल एक्ट से संबंधित मामलों का भी समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण किया जाएगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोक अदालत की प्रमुख विशेषताएं हैं, जहां सभी पक्षों को सुनकर संवेदनशीलता के साथ न्याय किया जाता है। उन्होंने कहा मा0 मुख्यमंत्री जी ‘विकल्प रहित संकल्प’ के साथ प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समयबद्ध एवं न्यायपूर्ण न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा- निर्देशों के क्रम में समस्त राजस्व वाद को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।

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