रुद्रपुर। यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए रूद्रपुर स्थित सिडकुल मे प्लाई वुड फैक्टरियो का औचक निरीक्षण सिडकुल महाप्रबंधक/उपजिलाधिकारी रूद्रपुर मनीष सिंह विष्ट के साथ किया। निरीक्षण के समय उनके भण्डार का सत्यापन किया गया और उनके द्वारा प्रयोग की जा रही टेक्निकल ग्रेड यूरिया के क्रय विलो और स्टाक का मिलान किया गया। भविष्य में प्लाई वुड फैक्टरियो के प्रबंधन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि कृषि मे प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही यूरिया का उपयोग यदि किसी औधोगिक इकाई द्वारा किया जायेगा तो उसके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विधिक कार्रवाई की जायेगी। कृषको के लिए कृषि उपज वढाने के लिए भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया( 45किलोग्राम वजन के एक वैग का विक्रय मूल्य रूपए 266.50/वैग हैं)अनुदान पर उपलब्ध कराई जाती हैं जबकि औधोगिक इकाईयो में प्रयोग के लिए गैर अनुदानित टेक्निकल ग्रेड यूरिया ( 50 किलोग्राम के एक वैग का वाजार मूल्य रूपए 3500/ वैग हैं )वाजार में उपलब्ध हैं। जनपद के समस्त कृषक भाईयो से अनुरोध हैं कि यदि वह कही भी अनुदानित यूरिया का अन्य किसी औधोगिक इकाई में प्रयोग होते हुए देखते हैं तो तत्काल कृषि विभाग या स्थानीय पुलिस को सूचित करने का कष्ट करे जिससे सम्बन्धित के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। डॉक्टर विकेश कुमार सिंह यादव मुख्य कृषि अधिकारी उधम सिंह नगर।

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