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जसपुरःसात साल पहले हुएहत्याकांड का आरोपी दोषी करार

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काशीपुर। सात साल पहले जसपुर में हुए राजपाल उर्फ राजू हत्याकांड में एक आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। जबकि दूसरे आरोपी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया। दोषसिद्ध मुजरिम की सजा पर सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

ग्राम पतरामपुर निवासी राम सिंह पुत्र दलबीर सिंह ने 19 मई, 2017 को जसपुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 18 मई, 2017 को नरेंद्र उर्फ नंदा पुत्र गनेशा सिंह, बबलू, त्रिभान उर्फ सुनील पुत्रगण पोखराज ने उसके पुत्र राजपाल सिंह उर्फ राजू पर हमला कर दिया। बबलू और त्रिभान ने राजपाल को पकड़ लिया, जबकि नरेंद्र ने चाकू से प्रहार कर दिया। सरकारी
अस्पताल में पहुंचकर उसकी मौत हो गई। विवेचना अधिकारी ने दो आरोपियों नरेंद्र उर्फ नंदा और बबलू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। त्रिभान का
नाम विवेचना के दौरान निकाल दिया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी एडीजीसी रतन सिंह कांबोज ने की।प्रथम एडीजे रितेश कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने मुख्य आरोपी नरेंद्र उर्फ नंदा को दोषसिद्ध ठहराया है। दूसरे आरोपी बबलू को दोषमुक्त कर दिया।