रामनगर 30 सितम्बर 2026-
आयुक्त खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन उत्तराखंड तथा जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल द्वारा जारी निर्देशों क्रम में बुधवार को रामनगर क्षेत्र के मालधन चौड़ नम्बर 4 एवं 2 में मेडिकल स्टोर,किराना,एवं मनोहर चाय की आधा दर्जन से अधिक विक्रेताओं के खाद्य प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया गया।
इसके साथ ही तीन अलग अलग विक्रेताओं से गुणवत्ता जांच हेतु संदेह के आधार पर मनोहर चाय और मल्टी विटामिन सिरप के कुल 03 खाद्य नमूना जांच हेतु प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के अनुपालन न करने / लाइसेंस स्वामी का पता गलत अंकित होने व फ़ूड पंजीकरण मौके पर प्रस्तुत न करने पर 04 प्रतिष्ठान को ऑनलाइन/ऑफलाइन नोटिस दिया गया जिनका 15 दिन में अनुपालन न होने पर कोर्ट चालान की कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत धारा 55 में 2 लाख रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। वही प्रतिष्ठान स्वामियों को कालातीत खाद्य सामग्री को विक्रय ने करने व अलग ड्राप बॉक्स रखने के विशेष निर्देश दिए
वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी असलम खान ने बताया आगामी त्योहारी सीजन को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान स्वामियों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री को विक्रय करने,बिना बिल के खरीद न करने और स्टॉक का विवरण रखने,कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय एवं भंडारण न करने ,अपने स्टोर का नियमित रूप से साफ सफाई और दवाओं का छिड़काव करने के विशेष निर्देश दिए।
किसी भी सूरत में मिलावटी खाद्य सामग्री का विक्रय नहीं होने दिया जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ विभाग सख्त से सख्त कार्यवाही करेगा। साथ ही अनुरोध किया कि जहाँ कहीं मिलावट की संभावना ही विभाग को सूचित करें जिससे तत्काल कार्यवाही की जा सके।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग आमजन और खाद्य व्यापारियों को निरंतर जागरूक कर रहा है साथ ही अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देशों में-
1.सभी खाद्य प्रतिष्ठानों पर स्वच्छता (Hygiene) का विशेष ध्यान रखा जाए।
2.खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की मिलावट (Adulteration) न हो,
3.सभी पैक्ड खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि एवं बैच नंबर स्पष्ट अंकित होना चाहिए।
4.प्रतिष्ठानों में रेट लिस्ट (Rate List) अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाए।
5.बिल/कैश मेमो अनिवार्य रूप से ले और ग्राहकों को भी दें।
6.दुकानों/प्रतिष्ठानों पर FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्शित किया जाए।
7.खराब तथा कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार की अनियमितता /शिकायत या नमूना फेल होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार एफ एस एस एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन से वरिष्ठ खाद्य संरक्षा अधिकारी असलम खान अन्य मौजूद रहे।

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