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गैर इरादतन हत्या में महिला सहित दो को सात साल की सजा

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हरिद्वार,रोशनाबाद। गैर इरादतन हत्या के मामले में तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट की अदालत ने फैसला सुनाते हुए महिला सहित दो को दोषी करार दिया है। दोनों को सात-सात साल के कारावास और 11-11 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार आठ मार्च 2012 को बजरीवाला बैरागी कैंप कनखल निवासी महिला सुमित्रा देवी पत्नी जंग बहादुर ने कनखल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसके पड़ोस में रहने वाले गणेश व उसकी पत्नी उर्मिला अवैध कार्य करते थे। जिसका उनका पति विरोध करता थ। इसी बात की रंजिश को लेकर घटना वाले दिन दोपहर में जंग बहादुर के साथ गाली गलौज करने लगे थे। तभी वहां पहुंचे सुमित्रा देवी के पुत्र अजय ने उन्हें गाली देने से मना किया। तब उर्मिला व उसके पति गणेश व पुत्र दिनेश व अनिल ने मारपीट की।अजय जब घर में आ गया तो उर्मिला, गणेश और उसके बेटों ने जान से मारने के लिए हमला कर दिया था। टना में घायल अजय व जंग बहादुर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था। जहां जंग बहादुर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने उर्मिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। गणेश व दिनेश फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने दिनेश को भी गिरफ्तार कर लिया था। मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से 15 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी उर्मिला व दिनेश को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।