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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को मंगलवार को किया तलब

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उत्तराखंड,

नैनीताल, उत्तराखंड,04 जनवरी 2024

नैनीताल। बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुऐ सचिव शहरी विकास को तलब किया है।अभी तक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया कि मामले में कार्यवाही चल रही है।

निकाय चुनाव: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सचिव शहरी विकास को मंगलवार को किया तलब उत्तराखंड, नैनीताल, उत्तराखंड,04 जनवरी 2024 नैनीताल। बुधवार को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुऐ सचिव शहरी विकास को तलब किया है।अभी तक सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई की। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ को राज्य सरकार की ओर से बताया कि मामले में कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास को मंगलवार यानि नौ जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले में जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक नए चुनाव की घोषणा तक नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। इस मामले में पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई।राज्य सरकार के इस जवाब से असंतुष्ट खंडपीठ ने सचिव शहरी विकास को मंगलवार यानि नौ जनवरी को हाईकोर्ट में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। मामले में जसपुर निवासी अनीस ने जनहित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि जसपुर नगर पालिका सहित प्रदेश के नगर निकायों का कार्यकाल दो दिसंबर को समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने अभी तक नए चुनाव की घोषणा तक नहीं की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किशन सिंह तोमर बनाम केंद्र सरकार मामले में निर्णय देते हुए कहा है कि पालिकाओं का पांच वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से छह माह पहले निकाय चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया जाए। इस मामले में पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा था कि अभी तक चुनाव प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की गई।