काशीपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने न्यायालयकर्मी की हत्या के मामले में पत्नी समेत तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोषियों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दोषसिद्ध अभियुक्तों को अतिरिक्त 6-6 माह की कठोर सजा भुगतनी होगी। वहीं साक्ष्य छिपाने के आरोप में अदालत ने 7-7 साल के कारावास की सजा सुनाई है।कुंडा के तत्कालीन ग्राम प्रधान मोहम्मद हनीफ की सूचना पर पुलिस ने 15 जनवरी 2019 की सुबह ज्वाला पेट्रोल पंप के पास से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था। मृतक की शिनाख्त गांव सरवरखेड़ा निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई थी। वह रुद्रपुर जिला न्यायालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यरत था।
गौरी विहार जसपुर खुर्द निवासी मृतक के फुफेरे भाई दुष्पाल सिंह ने कुंडा थाने में हत्या का केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि विनोद कुमार की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके बेटे की तबीयत खराब थी और वह आगरा के एक अस्पताल में भर्ती था। उसे देखने के लिए वह 14 जनवरी 2019 की रात निकला था। बाद में पुलिस ने शव को मिलने की सूचना दी थी।

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