उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 26 जनवरी 2024
काशीपुर। गत दिवस हत्यारो के खिलाफ अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुऐ विवाहिता को। जहर देकर हत्या करने के आरोपी पति सहित दो आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ग्राम लक्ष्मीपुरलच्छी निवासी मस्सा सिंह ने अपनी बेटी सर्वजीत कौर का विवाह स्वार, रामपुर निवासी कमलजीत सिंह के साथ 27 फरवरी 2011 को किया था। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ससुरालियों ने उससे दहेज में पांच लाख रुपये और एक कार की मांग कर दी। मांग पूरी न होने पार ससुरालियों ने उसे जहर दे दिया। दिल्ली में उपचार के दौरान 13 नवंबर 2011 को उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति कमलजीत सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। चार्जशीट दाखिल होने पर केस की सुनवाई एडीजे द्वितीय, रामपुर की कोर्ट में हुई। अदालत ने आरोपी पति कमलजीत और उसके भाई ऋषिपाल को दहेज हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल की कैद और 16-16 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। इस केस की सुनवाई के दौरान सास बलवीर कौर और देवर सोनी की मौत हो चुकी है।काशीपुर।

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