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मजिस्ट्रे ने अभियुक्त की रिमांड की ख़ारिज, फर्द मे नहीं था गिरफ्तारी का कारण

काशीपुर। गिरफ्तारी का कोई कारण स्पष्ट नहीं होने के कारण कोर्ट ने आबकारी एक्ट के आरोपी का रिमांड अस्वीकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी को रिहा करने के आदेश दिए हैं।
एक सूचना के आधार पर कुंडेश्वरी चौकी प्रभारी चंदन सिंह बिष्ट, एसआई संतोष देवरानी समेत पुलिस टीम ने रम स्थित टावर के पास दबिश देकर वहां अवैध शराब बना रहे राजवीर सिंह पुत्र छत्रपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से शराब बनाने के उपकरण और 50 लीटर अवैध शराब बरामद की थी। केस के विवेचक एसआई. जयप्रकाश ने आरोपी को एसीजेएम कोर्ट में पेश कर उसके 14 दिन का जूडिशियल रिमांड मांगा। आरोपी के अधिवक्ता संजय रुहेला ने यह कहते हुए रिमांड का विरोध किया कि विवेचक ने आरोपी की गिरफ्तारी का कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। विवेचक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(1) ख के प्राविधानों का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया है। जिस कारण न्यायिक रिमांड दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। दोनों पक्षों को सुनकर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिन कुमार ने रिमांड अस्वीकार कर अभियुक्त राजवीर सिंह को अविलंब रिहा करने के आदेश दिए हैं।