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रुद्रपुर: बाल श्रम एवं किशोर श्रम के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करते हुए जिला टास्क फोर्स टीम के साथ श्रम विभाग द्वारा रुद्रपुर क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य बालकों एवं किशोरों को श्रम कार्यों से मुक्त कर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में जोड़ना है।
अभियान के दौरान विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, ढाबों, दुकानों, वर्कशॉप्स आदि की औचक जांच की गई। इस दौरान सभी प्रतिष्ठान स्वामियों सेवायोजकों को श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 यथा संशोधित 2016 केअंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से किसी भी प्रकार का श्रम कराना अपराध है। किशोरों (14 से 18 वर्ष) को भी खतरनाक कार्यों में संलग्न करना कानूनन दंडनीय है।उल्लंघनकृत सेवायोजक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज का प्रावधान है 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा न्यूनतम 20 से 50 हजार तक का अर्थ दंड या दोनों से दंडित किए जाने का भी प्रावधान है ।
जनसामान्य से अपील की गई है कि यदि कहीं भी बाल या किशोर श्रमिक कार्यरत पाए जाएं, तो इसकी सूचना तुरंत श्रम विभाग को दें या child helpline number 1098 पर भी कॉल कर सकते हैं ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।
यह अभियान भविष्य में भी सतत रूप से जारी रहेगा।
इस अभियान के दौरान विपिन कुमार श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्रम विभाग के साथ चाइल्ड लाइन एवं पुलिस विभाग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और गैर सरकारी संस्था ISD के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

संपादक – जसपुर टाइम्स
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