March 7, 2026

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पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार,उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा

रुद्रपुर। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने दहेज और पत्नी की हत्या के आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि जोगीपुरा स्टोर क्रेशर बन्नाखेड़ा बाजपुर निवासी परमजीत सिंह ने तहरीर दी थी कि उसकी बहन प्रीति कौर का विवाह मुरलीवाला फार्म अफजलगढ़ बिजनौर और हाल वार्ड 33 शांति विहार, रुद्रपुर निवासी संदीप सिंह उर्फ गोल्डी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से ही प्रीति का स्वास्थ्य खराब रहता था, जिसका इलाज उसका भाई कराता था।