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नैनीताल-उच्च न्यायालय ने प्रमुख सचिव शहरी विकास को जारी किया अवमानना नोटिस

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नैनीताल- उच्च न्यायालय ने निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद भी सरकार के समय पर चुनाव नहीं कराने संबंधी अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव शहरी विकास के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है

एकलपीठ ने सरकार से 11 जून तक स्थति स्पष्ट करने को कहा है

मामले में अगली सुनवाई 11 जून को तय की गई है

अधिवक्ता डी.के जोशी ने बताया की आज ही राज्य सरकार को नोटिस सर्व करा दिया गया है

मामले के अनुसार जसपुर निवासी मो.अनीश व अन्य ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा कि नगर पालिकाओं और नगर निकायों का कार्यकाल दिसम्बर में समाप्त हो गया था

लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के एक माह बाद भी सरकार ने चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित नहीं किया

सरकार ने निकायों में अपने प्रशासक बैठा दिए, प्रशासक नियुक्त होने की वजह से आमजन को कई समस्याएं हो रही हैं

जबकि निकायों के चुनाव कराने और सरकार को याद दिलाने के लिए पूर्व में ही एक जनहित याचिका विचाराधीन है

जनहित याचिका में कहा है कि सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि वो निकायों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रशासक नियुक्त करे

प्रशासक तब नियुक्त किया जाता है जब कोई निकाय भंग की जाती है

उस स्थिति में भी सरकार को छः माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है जबकि यहाँ इसका उल्टा हो रहा है

जबकि प्रशासकों का छह माह का कार्यकाल खत्म होने के बाद उसे तीन माह के लिए और बढ़ा दिया गया है।