1.7 लाख रुपये की वसूली होगी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने जारी किए आदेश
भीमताल (नैनीताल)। वर्ष 2015 से गलत तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का लाभलेना एक लाभार्थी को भारी पड़ गया। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थी से 1.7 लाख रुपये की वसूली करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि नैनीताल क्षेत्र के एक लाभार्थी को वर्ष 2009-10 से वृद्धावस्था पेंशन का लाभदिया जा रहा था। वर्ष 2015 में लाभार्थी
का बेटा सरकारी पद पर सेवारत हो गया। उन्होंने बताया कि नियम के तहत लाभार्थी के किसी भी परिजन के सरकारी पद पर सेवारत होते ही पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाता है लेकिन लाभार्थी की ओर से विभाग को सूचना नहीं दी गई।
लाभार्थी की ओर से पेंशन का लाभलिया जा रहा था जो गलत है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी से वर्ष 2015 से अव तक की पेंशन राशि के तहत 1.7 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। लाभार्थी को इस संबंध में नोटिस दे दिया है।

संपादक – जसपुर टाइम्स
पता – लकड़ी मंडी चौराहा, पतरामपुर रोड, जसपुर, 244712
संपर्क – 9927277888
व्हाट्सप्प – 8279368237

More Stories
विजयदशमी असत्य पर सत्य और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक : अजय भट्ट
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं महिलाएं
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तह्त शहर में चला विशेष सफाई अभियान, 40 टन कूड़ा उठाया गया