उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) डॉ. शाहीन को कदाचार का दोषी पाए जाने पर उनकी ओपीडी सेवाओं पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल द्वारा प्रेषित आदेश के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर को भी निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उधम सिंह नगर द्वारा संबंधित चिकित्सक एवं संस्थान को परिषद के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही आदेश के उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता, चिकित्सकीय नैतिकता एवं मरीजों के हितों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा कदाचार पाए जाने पर सक्षम प्राधिकारी के निर्देशों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

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