पॉक्सो न्यायाधीश ने काशीपुर में ढाई साल पहले नाबालिग बेटियों से अश्लील हरकतें करने के दोषी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पांच अप्रैल 2022 को एक नाबालिग ने काशीपुर कोतवाली में अपने पिता के खिलाफ केस दर्ज कराया था। उसका कहना था कि वह, भाई और बहन पिता से असुरक्षा महसूस करते थे। उसके पिता गलत नीयत से छूते थे और गलत काम करना चाहते थे।पिता ने शराब के नशे में जबरन दरवाजा खोलने की कोशिश की थी। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो आरोपी जबरन कमरे में घुस गया था। फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो उसने हाथ पर डंडा मार दिया था। इस पर पिता ने उस पर प्लास से वार किए और उसे जान से मारने को कहा था। इस पर वह खुद की अस्मत बचाने के लिए घर से भाग गई और स्कूल की शिक्षिका और गांव की एक आंटी को फोन कर पूरी बात बताई थी। उसकी 11 साल की बहन ने भी पिता पर गलत तरीके से छूने की बात कही थी। पुलिस ने छह अप्रैल 2022 को आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया था।पॉक्सो न्यायाधीश अश्वनी गौड़ की अदालत में यह मुकदमा चला। मुकदमे की सुनवाई में आरोपी पिता पर दोष सिद्ध हो गया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि में से 30 हजार रुपये पीड़ित बहनों को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए। अदालत ने सरकार को निर्देश दिए कि दोनों बहनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 50-50 हजार रुपये दिए जाएं
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