जसपुर। न्यायालय ने चेक बाउंस के दोषी को तीन माह कैद और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। परिवादनी को 1.90 लाख रुपये देने का आदेश दिया। वर्ष 2021 में मोहल्ला भूपसिंह निवासी कमलेश रानी पत्नी पूरन सिंह से ग्राम उमरपुर निवासी वेदप्रकाश पुत्र प्रताप सिंह ने जान पहचान के चलते अपनी परेशानी बताकर डेढ़ लाख रुपये नकद लिए थे। इसके एवज में उसने कमलेश को चेक दिया था। चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाने पर वह बाउंस हो गया। इस पर कमलेश ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद दायर किया। कमलेश के अधिवक्ता नितिन गोला ने सभी साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। न्यायिक मजिस्ट्रेट मनोज राणा ने गवाहों के बयानों और पत्रावली का अवलोकन कर वेदप्रकाश को तीन माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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