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पुलिस ने नहीं सुनी तो कोर्ट ने दिये मुकदमा दर्ज करने के आदेश

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काशीपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने आईटीआई थाना पुलिस को डंपर और नकदी लूट के आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने के आदेश दिये हैं।

नगर क्षेत्र निवासी सफदर अली ने अपने अधिवक्ता धर्मेंद्र तुली के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें कहा कि 26 नवंबर 2023 को उसका ड्राइवर मो. आसिम 10 टायरा डंपर जो उसके भाई हैदर अली की फर्म शाही माइंस एंड मिनरल्स के नाम है को ग्राम पैगा में सड़क पर धुलवा रहा था।