रुद्रपुर। जिले में भीषण गर्मी को देखते हुए पूर्व में स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों के समय को सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे तक सीमित किया गया था। लेकिन अब इस आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है। नए आदेश के अनुसार, कक्षा 1 से 12 तक के सभी राजकीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक किया जाएगा।
जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों की निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से यह संशोधन किया गया है।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि इस आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 (ख) के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।

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