रुद्रपुर।एसएसपी मणिकांत मिश्रा के निर्देशन में ए.एच.टी.यू. द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई: एक नाबालिग को बचाया, रेस्टोरेंट मालिक पर मुकदमा दर्ज।
ए.एच.टी.यू द्वारा जनजागरुक कार्यक्रम आयोजित कर बाल श्रम और मानव तस्करी के सम्बन्ध में किया गया आमजन को जागरूक।
कड़ी चेतावनी: सभी प्रतिष्ठान मालिकों को सख्त निर्देश दिया गया कि किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा कार्य करता हुआ नहीं मिलना चाहिए। उल्लंघन करने पर दुकान/वर्कशॉप मालिक के विरुद्ध बाल अपराध संरक्षण अधिनियम के तहत कठोर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।
सहायता और शिकायत हेतु टोल फ्री नम्बर: टीम द्वारा मानव तस्करी और बाल श्रम से बचने के उपायों तथा सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण टोल फ्री नम्बरों (डायल 112, 1098, 1930) के बारे में भी जानकारी साझा की गई।

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