राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार तथा उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के तत्वावधान में दिनांक 12 दिसम्बर 2026 (शनिवार) को प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक राज्यभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मा० उच्च न्यायालय के सदस्य सचिव श्री प्रदीप कुमार मणी ने राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि इस अवसर पर उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, नैनीताल एवं राज्य के समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों, सभी पारिवारिक न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, वाणिज्यिक न्यायालयों, राज्य एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों तथा ऋण वसूली अधिकरण, देहरादून में विभिन्न प्रकार के वादों एवं मामलों का निस्तारण किया जाएगा।
सदस्य सचिव उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि जो भी व्यक्ति अपने लंबित अथवा प्री-लिटिगेशन (वाद पूर्व) मामलों का त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं, वे दिनांक 11 दिसम्बर 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से संबंधित न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर अपने मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु सूचीबद्ध करवा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल अथवा अपने संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

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