रूद्रपुर, 21 मार्च, 2025 प्रभारी अध्यक्ष स्थायी लोक अदालत अब्दुल नसीम ने बताया कि स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर द्वारा बीमा कंपनी के विरूद्ध क्षतिपूर्ति का आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी हरजाप सिंह निवासी धीमरखेड़ा, काशीपुर द्वारा स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर में नेशनल इंश्योरेंस बीमा कंपनी के विरूद्ध मामले के निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र दाखिल किया था जिसकी सुनवाई उपरांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी को स्थायी लोक अदालत, ऊधम सिंह नगर के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह, सदस्या अर्चना पीयूष पंत एवं अब्दुल नसीम की पीठ द्वारा प्रार्थी हरजाप सिंह निवासी धीमरखेड़ा, काशीपुर को 1,30,000 रू0 की क्षतिपूर्ति देने का आदेश जारी किया गया है। उन्होने बताया कि प्रार्थी हरजाप सिंह निवासी धीमरखेड़ा, काशीपुर का वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया था, जोकि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमित था। जिसमें बीमा कंपनी द्वारा कोई भी हरजाना देने से इंकार कर दिया गया था। हरजाप सिंह के प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षकारों के मध्य सुलह समझौता कराते हुए पीठ द्वारा सर्वसम्मति से सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण कर आदेश पारित किया गया।
प्रभारी अध्यक्ष ने बातया कि स्थायी लोक अदालत का उद्देश्य जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामलों का त्वरित एवं निःशुल्क निस्तरण करना है। उन्होने बताया कि वायु/सड़क/जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा, डाक, तार या टेलीफोन सेवा, किसी संस्थान द्वारा जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय, सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली, अस्पताल या औषधालय सेवा, बीमा सेवा, शैक्षिक या शैक्षणिक संस्थान, बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा, आवास और भू-संपदा सेवा का निस्तरण किया जाता है।
उन्होने बताया कि स्थायी लोक अदालत में जनउपयोगी सेवाओं से पीड़ित कोई भी व्यक्ति निःशुल्क आवेदन कर सकता है तथा कोई न्याय शुल्क नहीं लगता है। स्थायी लोक अदालत में ऐसे वादों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण किया जाता है, जो किसी भी न्यायालय में लंबित अथवा संदर्भित नहीं किये गये है। स्थायी लोक अदालत में पारित आदेश सिविल न्यायालय की डिक्री के समान होता है। यह आदेश सभी पक्षकारों पर बाध्यकारी होता हैं। स्थायी लोक अदालत के आदेश के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। स्थायी लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य वाद निस्तारण तुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है तथा उक्त के माध्यम से निस्तारण न होने की दशा में, गुणदोष के आधार पर किया जाता है। स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में अधिकारिता है, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रूपये तक है। स्थायी लोक अदालत एक साधारण प्रक्रिया है, जिसमें वादों के निस्तारण में बहुत कम समय लगता है। स्थायी लोक अदालत में प्रत्येक कार्यदिवसों में बादों की सुनवाई होती हैं। उन्होने बताया कि जो भी व्यक्ति उपरोक्त जनउपयोगी सेवाओं से संबंधित अपने मामलों का त्वरित/निःशुल्क निस्तारण करवाना चाहते हैं, वह किसी भी कार्यदिवस में स्थायी लोक अदालत एडीआर जिला न्यायालय परिसर रूद्रपुर दूरभाष 05944-250207, ईमेल-plausnagar@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैः-

संपादक – जसपुर टाइम्स
पता – लकड़ी मंडी चौराहा, पतरामपुर रोड, जसपुर, 244712
संपर्क – 9927277888
व्हाट्सप्प – 8279368237
More Stories
उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट घोषित,इंटर में अनुष्का,हाईस्कूल में कमल और जतिन प्रदेश के टॉपर, सीएम धामी ने दीं बधाई
काशीपुर:गंदे काम का पुलिस ने किया भंडाफोड़
नशे को लेकर विधायक आदेश चौहान की प्रेस वार्ता,कहा उड़ता पंजाब होरहा है उधम सिंह नगर