काशीपुर। एसीजेएम/सिविल जज (सीडि) पायल सिंह की अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। मोहल्ला खालसा निवासी तेजपाल सिंह ने अधिवक्ता के माध्यम से एसीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया था कि जून 2022 में जसपुर खुर्द निवासी संजीव गुप्ता को 1.60 लाख रुपये उधार दिए थे, लेकिन काफी समय बाद भी उसने रकम नहीं लौटाई। तकादा करने पर आरोपी ने उसे 1.60 लाख रुपये का चेक दिया। यह चेक भुगतान के लिए खाते में लगाने पर बाउंस हो गया। नोटिस देने पर भी आरोपी ने कोई जवाब नहीं दिया। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को तलब किया।बचाव पक्ष की ओर से पैरवी अधिवक्ता मेहराज खान ने की। दोनों पक्षों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी संजीव गुप्ता को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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