रुद्रपुर। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशुतोष कुमार मिश्र ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के फैसले के खिलाफ दांडिक पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
ट्रांजिट कैंप निवासी अनुकूल चक्रवर्ती ने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में 12 जनवरी 2024 को पुनरीक्षण प्रार्थनापत्र दाखिल किया था। उनका कहना था कि वर्ष 2013 में जगदीश कार्की निवासी ग्राम खटोला नंबर एक दिनेशपुर से उन्होंने ग्राम विजयनगर में 1200 वर्ग फुट भूमि 3,35,000 रुपये में खरीदी थी। उनके पक्ष में भूखंड का दाखिल खारिज 12 अगस्त 2014 को वर्ग 1ग में न्यायालय तहसीलदार गदरपुर में किया गया। जगदीश ने उनको जमीन दिनेशपुर-रुद्रपुर मार्ग पर दिखाई थी।वादी का कहना है कि इस जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति ने निर्माण कर लिया। इस पर उन्होंने जगदीश से बात की तो वह गालीगलौज कर धमकी देने लगा। उन्हाेंने 11 अगस्त 2023 को थाना दिनेशपुर और एसएसपी को प्रार्थनापत्र दिया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय में धारा 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दिया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद यह वाद सिविल प्रकृति का होने की वजह से खारिज कर दिया था। अब इस मामले में सुनवाई करते हुए प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दांडिक पुनरीक्षण को निरस्त करने का आदेश दिया।

संपादक – जसपुर टाइम्स
पता – लकड़ी मंडी चौराहा, पतरामपुर रोड, जसपुर, 244712
संपर्क – 9927277888
व्हाट्सप्प – 8279368237

More Stories
सांसद अजय भट्ट ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की गहनता से समीक्षा
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड कैडर के तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दी तैनाती
एसएसपी पौड़ी श्री सर्वेश पंवार के निर्देशन में अभियान को मिली सफलता