अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस श्रीकांत पांडेय की अदालत ने गांजा तस्करी के मामले में जसपुर के चार युवकों को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें जेल में बिताई गई अवधि की सजा और जुर्माना भुगतने का आदेश दिया।
मामला 7 मार्च 2024 का है, जब सल्ट पुलिस ने कालीगांव के पास डोटियाल गांव के निकट चार युवकों—अजय कुमार, अमन, जिशान अंसारी और गौरव कुमार—को 42 किलो गांजे के साथ पकड़ा था। मुकदमा न्यायालय में चला, जिसमें चारों को दोषी पाया गया। अदालत ने अजय को सात माह 18 दिन, अमन को एक साल आठ माह, जिशान को 20 दिन और गौरव को सात माह 16 दिन की सजा के साथ जुर्माना लगाया। चारों पहले ही यह सजा काट चुके हैं। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता पूरन सिंह कैड़ा और टीम ने की।

संपादक – जसपुर टाइम्स
पता – लकड़ी मंडी चौराहा, पतरामपुर रोड, जसपुर, 244712
संपर्क – 9927277888
व्हाट्सप्प – 8279368237

More Stories
उत्तराखंड के मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने हैदराबाद प्रेस दौरे पर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र का किया दौरा
मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 63 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति
सीमांत क्षेत्र में शहीद स्मारक एवं विशाल तिरंगे का लोकार्पण, सीएम धामी ने वीर शहीदों को किया नमन