1.7 लाख रुपये की वसूली होगी समाज कल्याण विभाग के अधिकारी ने जारी किए आदेश
भीमताल (नैनीताल)। वर्ष 2015 से गलत तरीके से वृद्धावस्था पेंशन का लाभलेना एक लाभार्थी को भारी पड़ गया। समाज कल्याण विभाग ने लाभार्थी से 1.7 लाख रुपये की वसूली करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल ने बताया कि नैनीताल क्षेत्र के एक लाभार्थी को वर्ष 2009-10 से वृद्धावस्था पेंशन का लाभदिया जा रहा था। वर्ष 2015 में लाभार्थी
का बेटा सरकारी पद पर सेवारत हो गया। उन्होंने बताया कि नियम के तहत लाभार्थी के किसी भी परिजन के सरकारी पद पर सेवारत होते ही पेंशन का लाभ मिलना बंद हो जाता है लेकिन लाभार्थी की ओर से विभाग को सूचना नहीं दी गई।
लाभार्थी की ओर से पेंशन का लाभलिया जा रहा था जो गलत है। उन्होंने कहा कि लाभार्थी से वर्ष 2015 से अव तक की पेंशन राशि के तहत 1.7 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। लाभार्थी को इस संबंध में नोटिस दे दिया है।

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