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गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को तीन साल का कठोर कारावास

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रुद्रपुर। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश ने खटीमा में गैंगस्टर एक्ट के चार दोषियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार का जुर्माना लगाया है। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त ललित ज्याला की जून 2021 में मृत्यु होने पर उसके खिलाफ प्रस्तुत मामले की कार्रवाई उपशमित की गई थी।

दरअसल, खटीमा के एसएचओ बीएल विश्वकर्मा ने 30 अगस्त 2016 को गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। उनका कहना था कि खटीमा का रहने वाला ललित ज्याला एक प्रापर्टी डीलर है। वह लोगों की जमीन हड़पता है। वह गैंग बनाकर अपने साथियों ईश्वरी सिंह, पप्पू सिंह राणा, सुरेन्द्र सिंह राणा, हरेन्द्र चौहान के साथ गिरोह बनाकर आपराधिक कृत्य करता है।30 जुलाई 2016 को ललित ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर अपने आर्थिक लाभ के लिए प्रापर्टी डीलर सूरज चन्द्र निवासी भूड़ महोलिया की हत्या कर अभियुक्त सुरेश के घर के आंगन में बने गड्ढे में डाल दिया था। अभियुक्त ललित ज्याला एक गैंग चला रहा है। इनके खिलाफ तीन आपराधिक केस दर्ज हैं। पुलिस ने ललित ज्याला, ईश्वरी सिंह निवासी ग्राम छिनकी खटीमा, पप्पू सिंह राणा निवासी ग्राम बिगराबाग खटीमा, सुरेश सिंह राणा निवासी ग्राम खेतलसंडा मुस्ताजर और हरेंद्र चौहान निवासी ओंकारेश्वर मंदिर के पास खटीमा के खिलाफ धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था।

मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मीना देऊपा की अदालत में हुई थी। ललित की मृत्यु के बाद चार अभियुक्तों पर मुकदमा चला था। इसमें गवाह और साक्ष्यों के आधार पर चारों अभियुक्तों पर दोष सिद्ध हो गया। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) ने चारों दोषियों को तीन साल के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषियों को एक-एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।